नामांकन
नामांकन ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से कोई निवेशक किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात के लिए नामित कर सकता है कि वह दूसरा व्यक्ति उस निवेशक की मृत्यु हो जाने पर उसके डीमैट खातों में पड़ी प्रतिभूतियों या यूनिटों पर या उनकी बिक्री से मिले पैसों [पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की यूनिटों के संबंध में] पर दावा कर सकता है ।

ट्रेडिंग खाते में पड़ी / डीमैट खाते में पड़ी / म्यूचुअल फंड की यूनिटों के लिए निवेशक या तो नामांकन कर सकता है या फिर नामांकन न किए जाने का विकल्प चुन सकता है :
- Providing nomination in the specified format.
- निवेशक निर्धारित घोषणा फॉर्म भरकर नामांकन न किए जाने का विकल्प चुन सकता है ।
- Earlier the deadline for nomination/opting out of nomination for mutual fund folios/demat Account was December 31, 2023. This is further extended till June 30, 2024. If you do not nominate or opt out of nomination by June 30, 2024, your folios/demat account will be frozen.
Note: - The choice of nomination (nomination/ opting out of nomination) for trading accounts is voluntary.